कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को एक बार फिर झटका लगा है। दरअसल, आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लिहाजा चिदंबरम को जेल में रहना होगा, जब तक उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है।
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जस्टिस सुरेश कैथ ने कहा, अगर इस स्टेज पर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक एकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा।
हाई कोर्ट ने कहा, जनहित में पी. चिदंबरम की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है। इस अपराध के कारण आर्थिक रूप से देश का नुकसान हुआ है। हालांकि, चिदंबरम को CBI से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।
गौरतलब है कि चर्चित आईएनएक्स मीडिया केस में पहली बार 21 अगस्त को सीबीआई ने पी. चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार कर किया था। बाद में 5 सितंबर को उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस वक्त चिदंबरम तिहाड़ जेल में है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनी थीं। इसके बाद 8 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।