डेरा सच्चा के मुखिया को मिली पैरोल, जानिए क्या है पूरा मामला

रेप और हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को एक दीन के लिए पैरोल दी गई थी।

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Gurmeet Ram Rahim
रेप और हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को एक दीन के लिए पैरोल दी गई थी।

Haryana: रेप और हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को एक दीन के लिए पैरोल दी गई थी। जानकारी के अनुसार, डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहिम को 24 अक्टूबर को ही पैरोल दी गई थी। जिस बात को पता अब जाकर चला है। बता दें डेरा प्रमुख और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से रोहतक के (Gurmeet Ram Rahim) जेल में बंद है। सूत्रों की माने तो राम रहीम ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल मांगी थी। 

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आपको बता दें गुरुग्राम (Gurmeet Ram Rahim) हॉस्पिटल तक भारी सुरक्षा के साथ ले जाया गयाराम रहीम 24 अक्टूबर को शाम तक अपनी बीमार मां के साथ रहे थे। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा पुलिस की तीन टीम उस वक्त तैनात रहीं। एक टीम में 80 से 100 जवान थे। डेरा चीफ राम रहिम को जेल से पुलिस की एक गाड़ी में जाया गया। 

किस मामले में हुई थी उम्रकैद-

बता दें कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड (Haryana News) के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले साल जनवरी में गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 16 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम के साथ ही तीन अन्य दोषियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 

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साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर (Haryana News) हत्या कर दी गई थी। छत्रपति अपने समाचार पत्र में डेरा से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते थे। जिसकी वजह से छत्रपति को मौत के घाट उतार दिया गया। पत्रकार छत्रपति की हत्या के बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराया था और बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने 2007 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी और इसमें डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना था। इससे पहले साल 28 अगस्त 2017 में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दो महिलाओं के साथ रेप के मामले में गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई थी। 

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