RBI ने रद्द किया इस सहकारी बैंक का लाइसेंस, जानिए पूरा मामला

Reserve Bank of India ने बैंकों पर सख्ती करना शुरु कर दिया है, ताकि ग्राहकों को पैसा डूबने से बचाया जा सके। कई बैंकों के ऐसा पहले हो चुका है।

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Reserve Bank of India

(RBI) Reserve Bank of India ने बैंकों पर सख्ती करना शुरु कर दिया है, ताकि ग्राहकों को पैसा डूबने से बचाया जा सके। इस बीच महाराष्ट्र के कनराला नागरी कोऑपरेटिव बैंक पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इससे पहले भी कई बैंकों के साथ RBI ऐसा कर चुका है। रिजर्व बैंक ने कहा कि शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद बैंक बैंकिंग परिचालन नहीं कर पाएगा।

क्या जमाकर्ताओं को उनकी राशि वापस मिलेगी

बता दें लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते समय RBI ने कहा कि बैंक द्वारा जमा कराए गए ब्योरे के अनुसार, 95 फीसदी जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत राशि वापस मिल जाएगी।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 16 जून 2021 में करनाला नगरी सहकारी बैंक घोटाला मामले में चेयरमैन विवेकानंद शंकर पाटिल को गिरफ्तार किया था। ये मामला 512.54 करोड़ रुपये के घोटाला करने का है। इसमें करनाला नगरी सहकारी बैंक में 512.54 करोड़ रुपये की अनियमितता का आरोप था, जिन्होंने संस्था से ऋण लिया था। ये धोखाधड़ी का मामला उसी आधार पर दायर किया गया था।

कब से चल रही थी धोखाधड़ी

ये धोखाधड़ी करीब 2008 से चल रही थी। मामले में ईडी ने कहा कि, ‘केंद्रीय बैंक के 2019-20 के दौरान ऑडिट में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इसमें पता चला है कि विवेकानंद शंकर पाटिल 63 फर्जी मामले है। 

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