2021 से आपकी जिंदगी में होंगे ये बदलाव, आम आदमी पर होगा असर

न्यू ईयर आते-आते कई नए बदलाव लेकर आया है। टैक्स, बैंकिंग, मोबाइल, सिलेंडर जैसी तमाम चीजों में बदलाव देखने को मिल रहे है।

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New Year 2021
न्यू ईयर आते-आते कई नए बदलाव लेकर आया है। टैक्स, बैंकिंग, मोबाइल, सिलेंडर जैसी तमाम चीजों में बदलाव देखने को मिल रहे है।

New Delhi: न्यू ईयर (New Year 2021) आते-आते कई नए बदलाव लेकर आया है। टैक्स, बैंकिंग, मोबाइल, सिलेंडर जैसी तमाम चीजों में बदलाव देखने को मिल रहे है। जिसका सीधा असर आम आदमी पर होगा। 1 जनवरी से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे, इसके तहत 50,000 रुपये से ज्यादा भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। केंद्र सरकार ने सभी गाड़ियों के लिए एक जनवरी से फास्टैग को जरुरी कर दिया है। इसके अलावा आरबीआई ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन करने का फैसला(New Year 2021) किया है। 

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बदल जाएगा चेक से पेमेंट करना-

चेक से पेमेंट करना अब पूरी तरह बदलने (New Year 2021) वाला है। इसके तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, नाम, पेमेंट की रकम के बारे में फिर से जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी मिली तो चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शखा को इसकी जानकरी दी जाएगी। बैंक 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सभी भुगतान में खाताधारकों के लिए नया नियम लागू करेंगे।

सिलेंडर की कीमतों में बदलाव-

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमत तय की जाती (Business News) है। यानी, आज से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। हालांकि, इस बार 1 दिसंबर को कीमतें बढ़ाने की जगह तेल कंपनियों ने तीन दिसंबर को दाम बढ़ाए। अब तक दिसंबर में दो बार रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं। कंपनियों ने इस महीने सिलेंडर की कीमतों में कुल 100 की बढ़ोतरी कर चुकी है। 

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GST में बदलाव-

बता दें पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों (Business News) आज से सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे। इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न देने होते हैं। इसके अलावा 4 GSTR 1 भरना होता है। नया नियम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को सिर्फ 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 जीएसटीआर 3बी और 4 GSTR 1 रिटर्न भरना होगा।

FASTag लगवाना जरुरी-

गाड़ियों पर 1 जनवरी 2021 से टोल पार करने के लिए फास्टैग बेहद जरूरी (Business News) होगा। दरअसल, 1 जनवरी से सभी लाइनें फास्टैग हो जाएंगी। अब तक 2.20 करोड़ फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। जबसे सरकार ने घोषणा की है तब से, FASTag को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। 

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