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केंद्र सरकार ने जमा बीमा और गारंटी निगम (Depositors of Banks) को सूचना दी है कि अब पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक ग्राहकों पर दबाव नहीं डाल सकते, यानी बीमा गारंटी देनी होगी। दरअसल, नवंबर से 5 लाख रुपये की जमा मिलने की गारंटी मिलने वाली है। संसद ने जमा बीमा और गारंटी निगम विधेयक, 2021 को पारित करा दिया था।
जमाकर्ताओं को फिर से मिलेंगे 5 लाख रुपये
इस विधेयक के जरिए (RBI) द्वारा 90 दिन के अंदर बैंक के डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपये तक मिल जाएंगे, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्राहकों को जमा बीमा ऋण गारंटी निगम की ओर से ये राशि दी जाएगी। 27 अगस्त को जारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने कानून के प्रावधानों को अमल में लाने की तारीख 1 सितंबर 2021 तय की गई है।
23 सहकारी बैंक के जमाकर्ता भी आएंगे
आपको बता दें जो वित्तीय दबाव में हैं और जिन पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगायी हुई (Depositors of Banks) है। उनके लिए बैंक जमा के लिये बीमा उपलब्ध कराता है। बैंकों से अपनी बीमा राशि वापस लेने के लिए 8 से 10 साल लग जाते हैं। इसी वजह से सरकार ने विधेयक का संसोधन किया है। ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा।
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