Gyanvapi Masjid Update: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर मामले पर मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य माना है। इसी के साथ अब हिंदू पक्ष की तीन मांगों पर सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद को सुनवाई योग्य माना है।
मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
बता दे कि, इस मामले में कोर्ट ने मामले को सही माना है और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया है। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है।
2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
वहीं, 15 अक्टूबर को ही अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थीं। तभी से आदेश में पत्रावली लंबित था। इससे पहले इस वाद पर 8 नवंबर को ही आदेश आना था। मगर, कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण 14 नवंबर की तिथि तय कर दी गई थी। इसी के साथ इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी।
हिन्दू पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई
जानकारी के लिए बता दे कि, हिन्दू पक्ष ने गौरी श्रृगांर की पूजा की अनुमति मांगी है। साथ ही मुस्लिमों का ज्ञानवापी मस्जिद में प्रवेश बंद करने की मांग की है। जिसको कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है। आज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करके बड़ा झटका दिया है।