Noida Dog Policy: कुत्तों के लिए अब नए नियम लागू, जरूर पढ़िए ये ख़बर वरना शौक पढ़ जाएगा भारी

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Noida Dog Policy: अगर आप नोएडा (Noida) में रहते हैं और आपको कुत्ता पालने का शौक है तो ये ख़बर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब कुत्ते (Dogs) किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। कुत्तों से होने वाले खतरे के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने पालतू जानवरों को लेकर एक नीति बनाई है।

कुत्तों और और बिल्लियों का पंजीकरण जरूरी

बता दे कि, नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority new rules) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, पालतू पशु मालिकों को अगले साल 31 जनवरी तक अपने कुत्तों या बिल्लियों का पंजीकरण कराना होगा या उन्हें जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा पालतू कुत्तों या बिल्लियों के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

रितु माहेश्वरी ने दी जानकारी

नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने शहर में कुत्ते के काटने की कई घटनाओं के मद्देनजर पालतू जानवरों को रखने और आवारा पशुओं को खिलाने की नीति को मंजूरी दी। नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रितु माहेश्वरी ने एक ट्वीट में कहा, ‘नोएडा प्राधिकरण की 207 वीं बोर्ड बैठक में आवारा और पालतू कुत्तों-बिल्लियों के लिए नीति निर्माण के संबंध में निर्णय लिया गया।

2023 से लगेगा जुर्माना

वहीं, नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अगर पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर रखा जाता है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी पशु मालिक की होगी। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण कोई अप्रिय घटना होने पर घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जाएगा और साथ ही एक मार्च 2023 से 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नोएडा क्षेत्र में कुत्ते के काटने की कई शिकायतों और रिपोर्टों के बाद यह फैसला आया है।

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