Hate Speech Case: आजम खान की गई विधायकी, केन्द्रीय चुनाव आयोग की सदस्यता पर भी लटकी तलवार !

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Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा होने के बाद रामपुर विधायक आजम खान (Rampur MLA Azam Khan) को एक और बड़ा झटका लग चुका है। आजम खान की विधानसभा की सदस्यता को रद्द किया गया है। सजा के ऐलान के बाद आजम के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। शिकायतकर्ता आकाशदास सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ये फैसला लिया है। आकाश सक्सेना (Akash Saxena) ने विधानसभा अध्यक्ष के अलावा केन्द्रीय चुनाव आयोग को भी सदस्यता रद्द करने की शिकायत भेजी दी थी। स्पीकर ने सदस्यता रद्द होने के बाद पद को रिक्त होने की भी सूचना चुनाव आयोग को दे दी है।

आपको बता दें कि सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को गुरुवार रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में तीन साल की सजा सुनाई थी और साथ ही छह हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। तभी से सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा था। सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही आजम को तुरंत कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

तीन धाराओं में दर्ज हुआ केस

आजम के खिलाफ तीन धाराओं में केस दर्ज था। तीनों ही मामलों में उन्हें दोषी करार दिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि भाषण के दौरान आजम खां ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।

चुनाव के दौरान कई मामले हुए दर्ज

ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का था। आजम खान (Azam Khan) लोकसभा का चुनाव लड़़ रहे थे, उसी समय सपा और बसपा का गठबंधन भी था। उस चुनाव में आज़म खान की जीत हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज किए गए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली का था, जहाँ उन पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन जिलाधिकारी के लिए अपशब्द बोले थे। धमकी भी दी और दंगा भड़काने का प्रयास किया।

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