AirBag Safety Feature: एक्सीडेंट के समय एयरबैग नहीं खुलने पर कंपनियां जुर्माना देंगी- SC

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AirBag Safety Feature: जब कोई भी ग्राहक गाड़ी खरीदने के लिए जाता है तो उसमें फीचर्स के साथ सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखता है। आजकल इसी स्थिति में रोड एक्सीडेंट से बचाव के लिए Airbag एक बेहद जरूरी सिक्योरिटी फीचर बन गया है।

कई बार रोड पर ऐसे हादसे भी हुए जिनमें एयरबैग्स खुले ही नहीं है और लोगों को गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब एक्सीडेंट की स्थिति में अगर एयरबैग नहीं खुलते (AirBag Safety Feature) तो कंपनियों को ग्राहकों को जुर्माना देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी

ऐसे ही एक मामले में कार्रवाई करते हुए सुपीम कोर्ट में जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने सख्त टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि “अगर एक्सीडेंट होने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा में लगे एयरबैग नहीं खुलते हैं तो ऐसे में कंपनियों को जुर्माना देना होगा। एयरबैग न खुलना कार कंपनियों की बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। जुर्माना लगाने से कंपनियों में सुरक्षा को लेकर और जागरूकता बढ़ेगी और वह इसे लेकर ज्यादा गंभीर होंगे।”

केंद्र सरकार ने एयरबैग को अनिवार्य किया

रोड पर आए दिन हो रहे एक्सीडेंट्स में एयरबैग नहीं खुलने पर लोगों को गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में सुनवाई करते हुए जुर्माने का प्रवधान किया। चालकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2022 से कार में एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे यात्रियों को कार में सफर के दौरान बेहतर सुरक्षा मिलेगी।

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